गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को अवैध कहा. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने की जानकारी के बावजूद पदोन्नति दी. पदोन्नत अधिकारियों में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं.
सूरत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी. वर्मा समेत 68 न्यायिक अधिकारियों को 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत ज़िला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति के गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.