तय समय से पहले सेवानिवृत किए गए एनसीएलएटी के अध्यक्ष जस्टिस अशोक इकबाल सिंह चीमा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि केंद्र के पास न्यायाधिकरण सुधार क़ानून के तहत सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति है. इस पर सीजेआई रमना ने कहा कि अदालत इस पर रोक लगा सकती है.