2016 में दर्ज राजद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर ख़ालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य तथा अन्य के ख़िलाफ़ बीते 14 जनवरी को आरोप-पत्र दाख़िल किया था.
केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और इस पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से सलाह के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाता है.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, 'कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं. वह बागी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. भाजपा को कन्हैया कुमार की निंदा करने का क्या नैतिक अधिकार है?'
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जेएनयू प्रशासन के आदेश को आधारहीन बताया. जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाज़ी करने के आरोपी कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.