सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2019 में एक दो वर्षीय शिशु द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कॉरपोरेट अस्पतालों के किडनी रैकेट की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि यह पुलिस और कार्यकारी तंत्र के माध्यम से निपटने वाले प्रशासनिक मुद्दे हैं.