लक्षद्वीप के ज़िलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस केंद्रशासित प्रदेश के 36 में 17 निर्जन द्वीपों पर नारियल की खेती के लिए मज़दूरों के अस्थायी ढांचे बने हुए हैं. प्रशासन ने आशंका जताई है कि मज़दूरों के साथ ऐसे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं, जो अवैध, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.
शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून 2021 को केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने भारत संघ और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नोटिस भी जारी किया है.