दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में टीएमसी सांसद को 50 लाख रुपये का हर्जाना भरने को कहा

साल 2021 में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी (केंद्रीय मंत्री) को लेकर सोशल मीडिया पर आय से अधिक संपत्ति रखने के दावे के कुछ पोस्ट लिखे थे, जिसके बाद लक्ष्मी पुरी ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक के ख़िलाफ़ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया

कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को किए ट्वीट में पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए उनके पति व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी ज़िक्र किया था. कोर्ट ने गोखले को मामले के लंबित रहने के दौरान दंपति के ख़िलाफ़ निंदात्मक ट्वीट न करने का निर्देश दिया है.

पूर्व राजनयिक के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता की खिंचाई की

पारदर्शिता कार्यकर्ता और पूर्व पत्रकार साकेत गोखले ने ट्वीट करके पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा कथित तौर पर स्विट्ज़रलैंड में संपत्ति ख़रीदने का हवाला दिया था और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था. इसे लेकर पुरी ने गोखले के ख़िलाफ़ मानहानि याचिका दायर कर क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की है.