दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिता और बेटी भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर साथ नहीं चल सकते: अदालत

केरल हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसने पिता के साथ कहीं जा रही एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की थी और पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी. अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सब रुकना चाहिए.