सीआईसी ने दिसंबर 2021 में हॉकी इंडिया को आरटीआई के तहत उसके सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम, वेतन, सकल आय जैसी कई जानकारियां देने के निर्देश दिए थे, जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि वह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और ऐसी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता.