निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि उसने एक कोष का निर्माण किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए जुर्माना जमा कराया जा सकता है. बीते दस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि उन्हें अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छह पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा और लोक जनशक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से आदेश का पालन नहीं करने के लिए एक-एक लाख रुपये और माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के लिए पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा अपनी आधिकारिक