झारखंड के धनबाद ज़िले के सिबलिबाड़ी जामा मस्जिद के मुख्य मौलवी मौलाना मसूद अख़्तर ने कहा कि ये सभी पाबंदियां दो दिसंबर से प्रभावी होंगी. निकाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच-गाना, डीजे और पटाखे चलाना नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा.