सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश की उस महिला न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल किया जाए, जिसने 2014 में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. न्यायालय ने कहा कि महिला के इस्तीफ़े को स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता.