बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.
उत्तर प्रदेश में छह साल पहले केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन कथित तौर पर रोक दिया गया था. अब यूपी सरकार ने इन शिक्षकों को 2016 से दिए जाने वाले मानदेय या ‘अतिरिक्त धन’ का भुगतान भी बंद करने का फैसला किया है. लंबित वेतन को लेकर ये शिक्षक दिसंबर 2023 से लखनऊ में धरना दे रहे हैं.