नालंदा ज़िले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर को बीते मार्च महीने में एक महिला का पर्स चुराने के आरोप में पकड़ा गया था. उनके घर की तंग आर्थिक स्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र मिश्र ने उन्हें सज़ा न देते एक मानवीय फ़ैसला सुनाया है.