आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ग़ैर-ज़िम्मेदार और कम जागरूक लोगों द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र बनाए गए नियमों का पालन न करने से देश में महामारी बढ़ रही है.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से राज्य के किसी भी हिस्से में जाने के लिए ई-पास या कोरोना-फ्री सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मार्च में बस सेवा बंद कर दी गई थी.
झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.
घटना गुंटूर में हुई. आरोप है कि रविवार को मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को रास्ते में मास्क न पहनने पर बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है.
कोविड-19: केरल में एक साल तक सुरक्षा निर्देशों का पालन अनिवार्य, मास्क न पहनने पर 10,000 का जुर्माना
कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के तहत केरल में एक साल तक सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ़ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति.
वीडियो: लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद लोग मास्क के साथ-साथ फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. यह कोरोना वायरस से नाक और मुंह के अलावा आंखों तक का बचाव कर सकती है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्या भविष्य में फेस शील्ड पहनना ज़रूरी हो जाएगा?
कोरोना वायरस के इलाज में काम आने वाले मास्क, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइज़र, टेस्ट किट आदि पर जीएसटी न वसूलने की विभिन्न तबकों द्वारा मांग की जा रही है.