सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि मृत और मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़ितों की पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं की जा सकती है, चाहे इसमें माता-पिता की सहमति ही क्यों न हों. कोर्ट ने समाचार चैनलों से ऐसे मुद्दे को टीआरपी के लिए सनसनी बनाने से बचने को कहा.
झारखंड के गुमला ज़िले का मामला. विक्षिप्त व्यक्ति 45 साल की महिला, उसके तीन साल के बेटे और एक महीने की बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.