चाहे शाहीन बाग़ हो या दिल्ली की विभिन्न सीमाओं की सड़कें, भारतीय नागरिक अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मज़दूरों के लिए तीन अधिनियमों को लागू नहीं करने पर महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार द्वारा हलफ़नामा दायर नहीं करने को लेकर नाराज़गी जताई है. ये अधिनियम लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त प्रवासी मज़दूरों की मदद के लिए हैं.
स्वयंसेवी संगठन स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के सर्वेक्षण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचे मज़दूरों में से 62 फ़ीसदी ने यात्रा के लिए 1,500 रुपये से अधिक खर्च किए.