असम सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि सैन्य बल (विशेष अधिकार) क़ानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है.
असम सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि सैन्य बल (विशेष अधिकार) क़ानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है.