केंद्र ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कहा है कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी की आयु 50-55 वर्ष होने या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय-पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है.
कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या समय से पहले सेवानिवृत्त कर देना चाहिए.
बीते आठ अगस्त को केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि एनआरआई आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं. हालांकि इस पर सवाल उठने के बाद अब सरकार ने इस फैसले को वापस लिया और कहा कि एनआरआई आरटीआई दायर कर सकते हैं.
केंद्र और दिल्ली सरकार से आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी जानकारी.