राजधानी भोपाल के परवलिया स्थित अवैध रूप से संचालित एक बालिका गृह से 6 से 18 साल के बीच की 26 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने संचालक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की बात कही थी. अब मुख्यमंत्री ने बिना अनुमति और पंजीकरण के चल रहे बाल गृहों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
अदालत ने कहा कि पुलिस को यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों की गुमशुदगी की पीड़ा सह रहे हैं और गुमशुदा बच्चे भी कष्ट झेल रहे हैं.
आंकड़ों के मुताबिक बीते आठ सालों में ऐसी गुमशुदा बच्चियों की संख्या में तीन से चार गुना तक इज़ाफ़ा हुआ है, जिन्हें खोज पाने में पुलिस नाकाम रही.