सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तब लागू होगा जब पीड़ित को जानबूझकर इसलिए अपमानित किया गया हो क्योंकि वह एससी/एसटी समुदाय का सदस्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तब लागू होगा जब पीड़ित को जानबूझकर इसलिए अपमानित किया गया हो क्योंकि वह एससी/एसटी समुदाय का सदस्य है.