साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या के आरोपियों में से एक थे. बीते छह सालों से मामले की सीबीआई जांच चल रही है और रंजन का परिवार इंसाफ़ के इंतज़ार में है.
बिहार की एक विशेष अदालत ने 2015 में शहाबुद्दीन और उनके सहयोगियों को 2004 के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. 2004 में कथित तौर पर रंगदारी देने से इनकार करने के लिए सीवान के एक व्यवसायी के दो बेटों का अपहरण कर तेज़ाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी. मामले में गवाह रहे तीसरे भाई की भी 2016 में हत्या कर दी गई थी.
हत्या के बाद से बिहार के सीवान शहर में तनाव. पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की. अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, दिसंबर 2014 में एक स्थानीय अख़बार में ख़बर के कारण पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साज़िश रची थी.
अरवल ज़िले का मामला. पुलिस ने बाइक सवार दो हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है.
सीवान निवासी व्यवसायी चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश (24) और सतीश (18) का अपहरण करके तेज़ाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी.
जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश और हत्या का आरोप लगाया है.
आप शंकराचार्यों की बेअसर पड़ चुकी पीठों पर काबिज़ होने के बजाय ज्ञान, विचार और सत्ता की नई पीठों की रचना के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते, लालू जी!
सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.