दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने संबंधी क़ानून लागू किया जाए

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन का बीमा नहीं होने की स्थिति में भी सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए अब एक योजना है. केंद्र ने अदालत से इस बदलाव को पूरे देश में लागू करने के लिए छह महीने का समय देने का आग्रह किया. अदालत ने क़ानूनी प्रावधानों को छह महीने में लागू करने का निर्देश दिया है. 

वाहन दुर्घटनाओं में मोटर वाहन कानून और आईपीसी दोनों के तहत मामला दर्ज हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध के लिए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है.