चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है.
दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामांकित सदस्य होते हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल इसी मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि उपराज्यपाल को 'एल्डरमैन' को नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.
एमसीडी ने अपनी रिपोर्ट में खुद को पाक़-साफ दिखाते हुए कोचिंग हादसे के लिए जल निकासी में बाधा सहित कई अन्य कारकों ज़िम्मेदार कहा है. हालांकि, हाईकोर्ट ने घटना को सिस्टम की विफलता बताया और कहा आरोप-प्रत्यारोप से इतर किसी एक की ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए.