जम्मू कश्मीर सरकार ने तीनों कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने के लिए भारत के संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल किया, जो सरकार को बिना जांच किए किसी कर्मचारी को बर्ख़ास्त करने की अनुमति देता है. पिछले डेढ़ साल में सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए ‘ख़तरा’ होने के कारण लगभग 52 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं.