सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट जेल से साज़िश रचने के गंभीर आरोप पर ध्यान देने में विफल रहा है. उसे यह विचार करना चाहिए था कि यदि आरोपी जेल में रहकर साज़िश रच सकता है तो अगर वह ज़मानत पर रिहा हुआ तो क्या नहीं करेगा.