केरल हाईकोर्ट ने एक मंदिर पर भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि मंदिरों का इस्तेमाल राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कार्य और इरादे स्पष्ट रूप से मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरण के विपरीत हैं.