साल 2018 में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के एक बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिसे ब्रजेश ठाकुर के संगठन द्वारा चलाया जा रहा था. दिल्ली की एक अदालत ने बीते जनवरी में ठाकुर को पॉक्सो क़ानून और आईपीसी की धाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार का दोषी माना था.
बिहार में स्वतंत्रता दिवस के चलते जेलों में की गई ज़िला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई में मुज़फ़्फ़रपुर जेल में ब्रजेश ठाकुर मुलाक़ातियों से मिलने वाले क्षेत्र में टहलते पाया गया. उसके पास से दो कागज भी बरामद हुए जिनमें एक मंत्री सहित कई रसूखदारों के फोन नंबर लिखे थे.