सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'बुलडोज़र जस्टिस' के ख़िलाफ़ दायर याचिका सुनते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक उसकी अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. यह निर्देश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'बुलडोज़र जस्टिस' के ख़िलाफ़ दायर याचिका सुनते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक उसकी अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. यह निर्देश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा.