केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्रशासित लद्दाख संयुक्त हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है. जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस प्रस्ताव पर विचार मांगे गए थे, जिसके बाद कोई आपत्ति नहीं होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई.