ग़ैर-भारतीयों को आरटीआई के तहत सूचना मांगने से नहीं रोका जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक तिब्बती नागरिक ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन से कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया कि वे एक तिब्बती नागरिक हैं और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी पाने के हक़दार नहीं हैं.