मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.