दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि उन्होंने एक ट्विटर यूज़र को जवाब दिया था, जिसने उन्हें गाली दी थी और उनके पेज पर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थीं.
गोएयर द्वारा बर्ख़ास्त किए पायलट ने बीते सात जनवरी को प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक ट्वीट किया था. इसके बाद उन्होंने उसी दिन इस ट्वीट को हटाकर माफ़ी मांगते हुए एक अन्य ट्वीट किया और अपना अकाउंट लॉक कर दिया है.