सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे विदेशी हैं और इसके लिए सरकार की ओर से नौ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तय हैं. हालांकि, अब कहा गया है कि आवेदक भारत की केंद्र या राज्य सरकार या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी दस्तावेज़ दिखा सकते हैं.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमात-उल-दावा के प्रमुख हफीज़ सईद के रिहाई की मांग की है.