भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आरोपी को ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के साथ-साथ आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) द्वारा संरक्षित है.