भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 2008 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे मीसा बंदियों के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना बनाया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में करीब 300 लोगों को पेंशन मिल रहा था.
पेंशन लेने वाले पूर्व सांसदों में बड़े बिज़नेसमैन, अख़बार के मालिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, फिल्मकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और भ्रष्टाचार के आरोपियों तक के नाम शामिल हैं. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था ख़त्म करने की मांग की गई थी.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है.
भारत सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धों को पेंशन देती है. इसमें केंद्र सरकार का योगदान केवल 200 रुपये प्रति माह है. पेंशन मिलने में आ रही दिक्कतों और पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से आए बुज़ुर्गों ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया.
रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने कहा कि पेंशन नियमावली 1972 के तहत विधवा पारिवारिक पेंशन की क़ानूनन हक़दार है.
मराठी लेखक विनय हार्दिकर ने सवाल उठाया कि आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों की तुलना में आरएसएस के कार्यकर्ता अधिक थे. क्या सरकार उन्हें नकद पुरस्कार देना चाहती है.
एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई करते हुए केंद्नीय सूचना आयोग ने भी कहा है कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन का भुगतान होने में देरी नहीं होनी चाहिए.
सरकार ने पेंशनधारियों की पहचान करने के लिए उनके अकाउंट को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया था. तीन लाख लोगों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके चलते पेंशन रोक दी गई है.