कोर्ट ने केंद्रीय श्रम सचिव को 10 नवंबर से पहले पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि नियमों को कैसे लागू किया और क्यों इसका दुरुपयोग हुआ.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.