केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका को रद्द करने आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपील को खारिज़ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड-19 टीकाकरण पर संदेश देने का पूरा अधिकार है और उनकी तस्वीर को विज्ञापन नहीं माना जा सकता.
केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्होंने टीके की दो खुराक के लिए भुगतान किया था, उनके टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.