फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद डेरोल रेलवे स्टेशन पर हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मुक़दमे के दौरान मौत हो गई. अब स्थानीय अदालत ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए बाक़ी सभी आरोपियों को बरी कर दिया.