तीन धार्मिक परमार्थ न्यासों और मुंबई के एक जैन शख़्स ने एक याचिका में मांसाहारी पदार्थों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करते हुए दावा किया था कि उनके बच्चों और परिजनों को इस तरह के विज्ञापन देखने के लिए बाध्य किया जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया.
विधानसभा अध्यक्ष एसएन पात्रा ने शुक्रवार को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को निर्देश दिया कि वे सदन के अंदर हंगामे की रिपोर्ट न करें और विरोध कर रहे सदस्यों के नाम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.