उत्तराखंड में हरिद्वार के शिवालिक नगर इलाके में साप्ताहिक बाज़ार के दौरान सार्वजनिक रूप से नमाज़ अदा करने के मामले में आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. उसके बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चेतावनी के बाद ज़मानत देकर छोड़ दिया गया.
कर्नाटक हाईकोर्ट एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ लंबित मामले को ख़ारिज कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया था, जहां सिर्फ़ पीड़ित और उसके सहकर्मी ही मौजूद थे. कथित घटना वर्ष 2020 में हुई थी.
शीर्ष न्यायालय ने अफ़ीम की बरामदगी संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि मादक पदार्थ निरोधक क़ानून के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोई निजी वाहन 'सार्वजनिक स्थल' की परिभाषा के तहत नहीं आता है.