पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले युवक-युवती की याचिका पर कहा कि विवाह योग्य उम्र का न होने पर भी बालिग लड़के और लड़की को साथ रहने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. हर वयस्क को अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का अधिकार है.
पंजाब के एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव के दौरान लॉकडाउन को लेकर सरकार के कामकाज की कथित तौर पर आलोचना की थी, जिसके बाद उन पर बीते अप्रैल महीने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. फ़िलहाल अदालत ने उनकी ज़मानत मंज़ूर कर ली है.
एक अफ्रीकी नागरिक के लिए ‘नीग्रो’ शब्द का इस्तेमाल करने पर पंजाब पुलिस को फटकार लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों को इन मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और आगाह किया जाना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर हवालात में न डाला जाए.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के तहत ही आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए.