बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की अनुमति देते हुए की. कोर्ट ने कहा कि आकांक्षी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा प्रदान करने वाले पर्याप्त मेडिकल संस्थानों की कमी के कारण ही वे स्वदेश छोड़ने और विदेशों में अध्ययन करने के लिए मजबूर होते हैं.