हिंदू सेवाकेंद्रम नाम के एक संगठन की केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि यदि मुस्लिम, लैटिन कैथोलिक, ईसाई नादर और अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के किसी भी संप्रदाय में परिवर्तित होता है तो उसे पिछड़ा वर्ग में न गिना जाए. अदालत ने याचिका ख़ारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.