इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल ने एक आदेश में कहा कि रेप समेत विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को मेडिको-लीगल रेडियोलॉजिकल जांच में देरी के कारण अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जो मुख्य रूप से राज्य भर के विभिन्न ज़िलों में रेडियोलॉजिस्ट की ग़ैर-मौजूदगी के चलते है.