केरल हाईकोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे वर्ष 2012 में तिरुवनंतपुरम के थंपनूर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे पुलिसकर्मी की बंदूक से चली गोली लग गई थी. फैसले में अदालत ने रेलवे को आदेश दिया कि वह व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवज़ा प्रदान करे.
प्रीमियम ट्रेनों में पहले नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के जलपान की दर क्रमश: 105 रुपये, 185 रुपये और 90 रुपये थी, जबकि प्रत्येक भोजन के साथ 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था. हालांकि, यात्रियों को अब इन भोजन के लिए क्रमश: 155 रुपये, 235 रुपये और 140 रुपये का भुगतान करना होगा तथा भोजन की लागत में ही सेवा शुल्क जुड़ जाएगा.