बस्तर में चलने वाले नक्सल राज की खूनी कहानी हर गांव में आपको सुनने को मिलेगी. बंदूक और हिंसा की राजनीति का नतीजा यह हुआ है कि शांतिपूर्ण जीवन के आदी आदिवासियों का जीवन बिखर चुका है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार पीड़िताओं के बच्चों का अच्छे से ख़्याल रखा जाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.
शिक्षकों पर यह भी आरोप कि नाबालिग को इतनी अधिक मात्रा में गर्भनिरोधक दवाएं दीं कि उसे कैंसर हो गया है.
क्या बस्तर में भी भारतीय संविधान लागू है? क्या माओवाद से लड़ाई के नाम पर ग्रामीणों के फ़र्ज़ी एनकाउंटर, महिलाओं के बलात्कार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और जेल आदि सब जायज़ हैं, जबकि माओवाद तो ख़त्म होने की जगह बढ़ रहा है?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये को ‘निष्ठुर’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग याचक नहीं हैं और महिला पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं.