मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए एफ़आईआर रद्द करने निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि आम तौर पर किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसके बाद आकर्षण के चलते शारीरिक संबंध बनाते हैं. बाद में समाज में लड़के के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है.
घटना छिंदवाड़ा ज़िले की है. 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ महुआ टोला के जंगलों में दो लोगों ने दुष्कर्म किया, वह उनके चंगुल से निकल भागी तो रास्ते में तीन अन्य लोगों ने फिर बलात्कार किया.
गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के भतीजे शमोध पैकरा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है.
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य बलात्कार को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा हुई है. पीड़िता के पिता का कहना है कि हमें बस इंसाफ चाहिए. क़ानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी करके दोषियों को फांसी दो.
मंदसौर जैसी भयावह घटना के आरोपी के समर्थन में चुप्पी की बात वही कर सकते हैं जो ख़ुद चुप रहते हैं और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए दूसरे की चुप्पी का हिसाब करते हैं.
आरोपी के गांव वालों ने कहा, फांसी के बाद शव गांव में नहीं दफनाने देंगे. वकीलों का आरोपियों की पैरवी से इनकार. हाईकोर्ट में पीआईएल लगाकर राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग. कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग.
पुलिस ने बताया कि अधिक जल जाने की वजह से लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है.