अदालत ने कहा कि नाबालिग से बलात्कार अपराधी की मानसिकता में गहराई से समाई दुष्टता को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति क़ानून से किसी तरह की नरमी के और समाज में रहने के हक़दार नहीं हैं.
अदालत ने कहा कि नाबालिग से बलात्कार अपराधी की मानसिकता में गहराई से समाई दुष्टता को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति क़ानून से किसी तरह की नरमी के और समाज में रहने के हक़दार नहीं हैं.