राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शीर्ष निर्णायक समिति की वार्षिक बैठक से पहले इसकी महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति ने कहा कि लड़कियों को उपयुक्त शिक्षा अर्जित करने के बाद ही विवाह करना चाहिए. पिछले साल दिसंबर में संसद में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव संबंधी विधेयक पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा ने यह विधेयक बाद में व्यापक चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया.