तमिलनाडु के अरियालुर ज़िले का मामला. पादरी ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विहिप नेता मुथुवेल ने उनसे 25 लाख रुपये की मांग की थी. पादरी के अनुसार, ऐसा न करने पर मुथुवेल ने उन्हें स्कूली बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर बदनाम करने की धमकी दी थी.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
विधेयक के अनुसार जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा.